शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, भेजा गया जेल

रायगढ़। महिला एवं बालिका संबंधी अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए चौकी खरसिया पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी छोटू राजपूत को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण का आरोप
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 14 अक्टूबर 2026 को पुलिस चौकी खरसिया में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि सितंबर 2024 में अटल आवास क्षेत्र निवासी छोटू राजपूत से उसका परिचय हुआ था। इसके बाद आरोपी ने बातचीत शुरू की और 22 सितंबर 2024 को घुमाने के बहाने खरसिया के जंगल की ओर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत में पीड़िता ने उल्लेख किया कि आरोपी पिछले करीब दो वर्षों से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता वर्तमान में लगभग चार माह की गर्भवती है। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चौकी प्रभारी निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी ने एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में फौरन जांच शुरू की। महिला विवेचक के माध्यम से पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए और स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।
पुलिस ने आरोपी छोटू राजपूत (30 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर 8, अटल आवास खरसिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 528/2026, धारा 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज किया। दबिश देकर आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

