राशन कार्ड धारकों के लिए राहत: फिंगरप्रिंट मैच न होने पर भी नहीं रुकेगा राशन, नॉमिनी और OTP से मिलेगी सुविधा

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन प्राप्त करने के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान न होने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन मिलेगा। इसके लिए शासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। खाद्य विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने के कारण किसी भी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं किया जाता है।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए पहले से ही विकल्प तय हैं। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो वह नियमानुसार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) या फिर ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के जरिए अपना राशन प्राप्त कर सकता है।
बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए नॉमिनी और ओटीपी का विकल्प
यह वैकल्पिक व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों और उन हितग्राहियों के लिए राहतकारी है, जिनकी उंगलियों के निशान उम्र या अन्य कारणों से बायोमेट्रिक डिवाइस पर दर्ज नहीं हो पाते हैं। खाद्य नियंत्रक के अनुसार, ऐसे हितग्राही अपने नामांकित व्यक्ति के माध्यम से अथवा पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग कर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
भ्रामक जानकारियों से बचने की सलाह
खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान न होने से बुजुर्गों या अन्य पात्र लोगों को राशन नहीं मिलने की बातें पूरी तरह भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्था में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए नागरिकों को इन नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है। खाद्य विभाग ने दोहराया है कि बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट न मिलने मात्र से यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि हितग्राही को राशन नहीं दिया जा सकता।

